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PHYSICS
मोटर वाहन अधिनियम के सेक्सन 185 का वर्णन...

मोटर वाहन अधिनियम के सेक्सन 185 का वर्णन कीजिये।

लिखित उत्तर

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इस अधिनियम के अनुसार ऐल्कहॉल का सेवन या प्रयोग किये हुए वाहन चालक को 2000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की सजा का प्रवधान है। तीन वर्ष की अवधि में दुबारा यह जुर्म किये जाने पर 2 वर्ष का कारावास और 3000 रूपये दंड का प्रवधान है।
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